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लापरवाही पर सख्त जिला पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

DEVRAJ DEEPAK
By DEVRAJ DEEPAK  - EDITOR IN CHIEF
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प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति और राशि अनियमितता पर जिला सीईओ की बड़ी कार्रवाई

सारंगढ़-बिलाईगढ़।जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन (सीईओ) ने प्रशासनिक सख्ती का परिचय देते हुए ग्राम पंचायत सचिव पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही, समीक्षा बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने तथा शासकीय राशि के संबंध में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव प्रभुनाथ कर्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 फरवरी 2026 को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में संबंधित सचिव बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। साथ ही गौण खनिज मद की पुलिया निर्माण राशि 3 लाख रुपये के आहरण के बाद समय पर ग्राम पंचायत खाते में जमा नहीं करने का मामला भी सामने आया। इस संबंध में पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिला सीईओ ने इसे कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही और छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत आचरण मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में संबंधित सचिव का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

जिला सीईओ की कार्यशैली की सराहना

जिले में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला सीईओ की सक्रिय और पारदर्शी कार्यशैली की व्यापक चर्चा हो रही है। प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने और योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसी सख्त कार्रवाई से योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक समय पर पहुंचेगा और शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों में तेजी आएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

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