Ad image

महासमुंद : जून में हितग्राहियों को तीन माह का चावल एकमुश्त वितरित किया जाएगा

DEVRAJ DEEPAK
By DEVRAJ DEEPAK  - EDITOR IN CHIEF
2 Min Read

महासमुंद /छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के राशनकार्डधारी परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जून, जुलाई और अगस्त 2025 की पात्रतानुसार चावल का एकमुश्त वितरण जून माह में किए जाने का निर्णय लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 16 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले सभी राशनकार्डधारियों को तीन माह का चावल एकसाथ वितरित किया जाएगा। यह वितरण 30 जून 2025 तक पूरा किया जाना है। शक्कर, नमक एवं चना जैसी अन्य राशन सामग्रियों का वितरण पूर्ववत प्रत्येक माह पृथक रूप से किया जाएगा। हितग्राहियों को प्रत्येक माह की राशन सामग्री ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही प्रदान की जाएगी। साथ ही, ई-पॉस से रसीद जनरेट कर हितग्राही को देना भी अनिवार्य किया गया है।

इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों – अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं और नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे समय-सीमा के भीतर चावल के भंडारण और वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी उचित मूल्य की दुकानों में यह सूचना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी कि हितग्राहियों को जून 2025 में तीन माह का चावल प्रदान किया जा रहा है। खाद्य, राजस्व और सहकारिता विभाग के अधिकारी वितरण प्रक्रिया पर सतत् निगरानी रखेंगे।

नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 31 मई 2025 तक तीन माह की चावल की मात्रा का भंडारण पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए राशन दुकान सह गोदाम के साथ-साथ पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और अन्य शासकीय भवनों का उपयोग भी सुरक्षित भंडारण हेतु किया जाएगा।चावल के वितरण में अनियमितता या व्यपवर्तन की स्थिति में दोषियों पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Share this Article